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ट्रेन में दर्ज लूट व माल बरामदगी व फर्जी मार्कशीट मामले की सुनवाई 24 को

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उन्नाव। भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा पर जीआरपी में दर्ज लूट व माल बरामदगी मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां पिछली पेशी में बारहवां गवाह पेश होने के बाद सरकारी वकील ने पूछताछ की थी। बचाव पक्ष से पूछताछ के लिए गुरुवार का समय दिया गया था। लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते बहस नहीं हो सकी। वहीं फर्जी टीसी मामले में एसीजेएम तृतीय के यहां सुनवाई हुई। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब किशोरी व उसकी मां को न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए सम्मन भेजा जाएगा। दोनों मामलों में सुनवाई की अगली तिथि 24 जुलाई की तय की गई है।
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किशोरी के चाचा पर जीआरपी उन्नाव में लूट व माल बरामदगी का मुकदमा कई साल पहले दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था बाद में उसे जेल भेज दिया गया था। वर्तमान में वह रायबरेली जेल में बंद है। इस मामले में पिछली पेशी में बारहवें गवाह पीतांबर नगर मोहल्ला निवासी विनीत कुमार श्रीवास्तव के बयान सरकारी वकील के लेने के बाद बचाव पक्ष की पूछताछ नहीं हो पाई थी। गुरुवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट स्मृति चौरसिया की न्यायालय में पेशी थी। रायबरेली पुलिस कड़ी सुरक्षा में किशोरी के चाचा को न्यायालय लाई। लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते बहस पूरी नहीं हो पाई।
वहीं किशोरी के चाचा पर माखी थाने में दर्ज जन्मतिथि हेरफेर मामले में गुरुवार को एसीजेएम तृतीय प्रमोद यादव के न्यायालय में पेशी थी। पिछली पेशी में विवेचक ने आरोप पत्र दाखिल किया था। जिस पर बचाव पक्ष वकीलों ने बहस की मांग की थी। आरोप पत्र पर बहस की मांग की अनुमति देते हुए न्यायालय ने अग्रिम कार्यवाई के आदेश दिए हैं। दोनों मामलों में अगली पेशी की तिथि 24 जुलाई तय की गई है।
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बचाव पक्ष के वकीलों में अजेंद्र अवस्थी व महेंद्र सिंह ने बताया कि वकीलों की हड़ताल के चलते बहस नहीं हो पाई है। अब दोनों मामलों में 24 जुलाई तिथि तय की गई है। ट्रेन में लूट के मुकदमे में सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
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