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Unnao Crime: महिला से मारपीट का मामला, सिंचाई न करने का किया था विरोध, तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Thu, 01 Jun 2023 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव

सार

मंगलवार को अभियोजन पक्ष से मनोज कुमार पांडेय की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-दो एससीएसटी एक्ट अल्पना सक्सेना ने दोषी पाते हुए तीनों को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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उन्नाव जिले में महिला को खेत में सिंचाई करने को लेकर 22 साल पहले हुई मारपीट की घटना में अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है। तीन नामजद दोषी पाए गए हैं। न्यायाधीश ने तीन को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।

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मौरावां थाना के पारा गांव निवासी रामनाथ की पत्नी संगीता चार दिसंबर 2000 को शाम पांच बजे अपने खेत में बोई गई फसल की सिंचाई करने गई थी। इसी दौरान पड़ोसी गांव घीनाखेड़ा निवासी राधेलाल, भगवती और राजेंद्र खेत पहुंचे और संगीता को सिंचाई करने से मना करने लगे।
संगीता ने इसका विरोध किया और अपनी फसल को खराब होने से बचाने के लिए सिंचाई करने की बात कही, तो तीनों ने जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की।पीड़िता ने छह दिसंबर 2000 को थाना मौरावां में तहरीर दी, तो पुलिस ने एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की।

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विवेचना तत्कालीन सीओ पुरवा रामविलास ने की और घटना के सभी दोषियों के खिलाफ 25 अगस्त 2001 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। मंगलवार को अभियोजन पक्ष से मनोज कुमार पांडेय की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-दो एससीएसटी एक्ट अल्पना सक्सेना ने दोषी पाते हुए तीनों को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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