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Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

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उन्नाव। जिला एवं अपर सत्र न्यायालय पाक्सो एक्ट कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को सात साल की सजा सुनाई। 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 12 मार्च 2016 की दोपहर उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी नन्हके बहला फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आठ जुलाई 2016 को गिरफ्तार कर लिया था। नाबालिग किशोरी का पुलिस ने मेडिकल कराया और न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए। इसमें उसने आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन एसआई जितेंद्र बहादुर सिंह ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 28 अगस्त 2016 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमा विशेष पाक्सो न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने दलील व साक्ष्य के आधार पर दोष साबित होने पर सात साल के कारावास की सजा सुनाई।
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उन्नाव। आसीवन थाना पुलिस ने 23 फरवरी 2021 को कस्बा मियागंज निवासी शीला को 1.400 किग्रा मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। मुकदमे के विवेचक कृष्णानंद पांडेय ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सदर कोतवाली पुलिस ने तीन अक्तूबर 2020 को सफीपुर के चालापनकोला निवासी रिंकू पासी को 2.500 किग्रा मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। मुकदमे के विवेचक दिनेश सिंह ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शनिवार को न्यायाधीश कविता सिंह ने दलील व साक्ष्य के आधार पर शीला का दोष साबित होने पर 17 दिन का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में न्यायाधीश मोहम्मद असलम सिद्दिकी ने रिंकू को एक साल का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)
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