बीघापुर। विकासखंड बीघापुर की ग्राम पंचायत अमरपुर आंव में 6 माह पूर्व मनरेगा कार्यों में मिले पौने दो लाख के घपले में बीडीओ ने ग्राम प्रधान सहित पांच कर्मचारियों से रिकवरी के आदेश जारी किए हैं। 15 दिनों में घपले की रकम जमा न करने पर मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
ग्राम पंचायत अमरपुर के शिवकुमार तिवारी ने 3 अक्तूबर 2017 को तहसील दिवस में इटोली तालाब की खुदाई, सत्ती बाग नाले की सफ ाई व साधन सहकारी समिति चकरोड के मनरेगा से हुए कामों में घपले की शिकायत की थी। जांच लघु सिंचाई के अवर अभियंता धीरेंद्र श्रीवास्तव व सहायक विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा ने की थी। जांच में लगभग पौने दो लाख रुपये का घपला पकड़ा गया था। खंड विकास अधिकारी मामले की फ ाइल कई महीनों से दबाए थे। घपले में फ ंसे ग्राम प्रधान व कर्मचारी मामले को रफ ा-दफ ा करने के लिए जुगाड़ लगा रहे थे।
शिकायतकर्ता ने सीडीओ से शिकायत की तो मुख्य विकास अधिकारी ने जिला उपायुक्त मनरेगा को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस पर बीडीओ ने ग्राम प्रधान कैलाश शंकर द्विवेदी पर 57 हजार, तकनीकी सहायक देवेश कुमार अवस्थी पर 57 हजार, पंचायत सचिव राजीव लोचन तिवारी पर 33 हजार, प्रकाशचंद्र पर 14 हजार व अनिल कुमार पर 9 हजार रुपये की रिकवरी आदेश जारी कर दिए। ब्लाक में कार्यरत प्रकाशचंद्र, अनिल कुमार तथा ग्राम प्रधान को आदेश रिसीव करा दिया गया। वहीं तकनीकी सहायक देवेश कुमार अवस्थी का आदेश खंड विकास अधिकारी सुमेरपुर व राजीव लोचन का आदेश खंड विकास अधिकारी सिकंदरपुर सरोसी के माध्यम से भेज दिया गया है। बीडीओ एके पांडे ने बताया कि रिकवरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 15 दिनों में मनरेगा खाते में रिकवरी धनराशि जमा न करने पर अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया जाएगा।