सड़क पर बिना मास्क लगाए लोगों की चेकिंग के लिए खड़े कोतवाल दिनेश चंद्र मिश्रा।
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उन्नाव। सड़क पर निकलने से पहले मास्क का प्रयोग नहीं किया तो पुलिस चालान करेगी। सार्वजनिक स्थलों पर जाते समय ट्रिपल लेयर का मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सबसे अच्छा कहा जाने वाला मास्क एन 95 सिर्फ चिकित्सा कर्मियों के लिए मान्य किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रमुख सचिव ने यह आदेश जारी किया है।
कोरोना रोकथाम व बचाव के लिए अब प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने डीएम व एसपी को निर्देश दिए हैं कि वह जिले में कड़ाई से इसे लागू कराएं। बाइक व पैदल सवार बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करेंगे। मास्क नहीं मिल रहा है तो साफ कपड़े से खुद ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। जिसमें गमछा, रुमाल व दुपट्टा भी शामिल किया जा सकता है। मास्क या मुंह को ढंकने के लिए जो कपड़ा एक बार इस्तेमाल किया गया हो उसे दोबारा धुलने के बाद ही प्रयोग में लाया जाना है। ताकि संक्रमण से लोगों का बचाव हो सके। एन 95 मास्क उपलब्ध कम होने से वह केवल चिकित्सा कर्मियों के लिए ही मान्य किया गया है। नियम का पालन नहीं करने वालों का पुलिस चालान करेगी।