उन्नाव। युवती पर चाकू से हमला करने वाले को न्यायालय ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अचलगंज थानाक्षेत्र निवासी नीरज ने 12 अप्रैल 2023 को बेनीखेड़ा के लालू के खिलाफ बहन चांदनी पर चाकू से हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हमले में चांदनी गंभीर रूप से घायल हुई थी। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन उपनिरीक्षक नीरज सिंह ने लालू के खिलाफ 25 मई 2023 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। फास्ट ट्रैक प्रथम न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे की शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोषी साबित होने पर न्यायाधीश ने लालू को पांच साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)
जेल में बिताई गई सजा से किया दंडित
उन्नाव। फतेहपुर चौरासी थाना पुलिस ने 21 अक्तूबर 2002 को हरदोई जिले के सांडी निवासी राधेश्याम और बांगरमऊ के भगवंतपुरवा के प्रताप को अवैध शस्त्र और उपकरणों के साथ पकड़ा था। आर्म्स एक्ट में कार्रवाई कर जेल भेजा था। चार नवंबर 2002 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश ने राधेश्याम और प्रताप को दोषी पाया और जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। (संवाद)
मार्ग जाम करने पर दो हजार का जुर्माना
उन्नाव। असोहा थाना पुलिस ने तीन मार्च 2021 को निमैचा निवासी रामशंकर को मार्ग जाम करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 24 मई 2021 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। एसीजेएम चतुर्थ न्यायालय ने रामशंकर पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। (संवाद)