उन्नाव। रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस समयावधि में किसान गेहूं, आलू, चना, सरसों फसलों का बीमा करा सकेंगे।
प्रभारी उपकृषि निदेशक शशांक चौधरी ने बताया कि जनपद में चार फसलें बीमा योजना में अधिसूचित हैं। बताया कि सभी पात्र केसीसी धारक किसानों का बीमा बैंक स्तर से किया जाएगा। गैर ऋणी किसान अपना फसल बीमा नजदीकी सहज जनसेवा केंद्र से आधार, बैक पासबुक व भूमि खतौनी देकर करा सकते हैं। बताया कि किसान किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत, सुझाव या फसल नुकसान दर्ज कराने के लिए संयुक्त टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही नजदीकी विकासखंड के कृषि बीज भंडार, कृषि रक्षा इकाई या जिला कृषि अधिकारी व उपकृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। (संवाद)
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दैवीय आपदा से क्षति पर मिलेगा बीमा का लाभ
उपकृषि निदेशक के मुताबिक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दैवीय आपदा जैसे बाढ़, सूखा, असफल बुवाई को कवर किया गया है। इसके साथ ही ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बादल फटने, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण हुई क्षति पर बीमा का लाभ मिलेगा। फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिनों तक दैवीय आपदा से नुकसान की स्थिति पर भी बीमा का लाभ मिलेगा। इस प्रकार के जोखिम या आपदा में किसान को 72 घंटे के अंदर टोलफ्री नंबर पर सूचना देनी होगी।