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महिला दरोगा की जमानत पर अब दो जनवरी को सुनवाई

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संवाद न्यूज एजेंसी
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उन्नाव। पत्रकार सूरज पांडेय को आत्महत्या के लिए उकसाने में जेल में बंद निलंबित महिला दरोगा की जमानत पर मंगलवार को अपर जिला जज न्यायालय में सुनवाई हुई। शासकीय अधिवक्ता ने बहस के लिए न्यायालय से समय मांगा। इस पर दो जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख दी गई है।
एबीनगर निवासी पत्रकार सूरज पांडेय का शव 12 दिसंबर को शराब मिल स्थित रेलवे ट्रैक पर मिला था। सूरज की मां लक्ष्मी पांडेय की तहरीर पर महिला दरोगा सुनीता चौरसिया व सिपाही अमर सिंह के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में एफएसएल लखनऊ की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या के दुष्प्रेरण की धाराओं में मामला तरमीम किया था। दरोगा और सिपाही को निलंबित कर दिया गया था। महिला दरोगा की जमानत अर्जी पर मंगलवार को एडीजे 4 (अपर जिला जज चतुर्थ) की अदालत में सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल त्रिपाठी व महिला दरोगा की ओर से वकील ने अपना पक्ष रखा। शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन की तरफ से बहस के लिए केस की पत्रावली को जिला जज के समक्ष सुनवाई किए जाने की मांग की। इस पर अगली तारीख दे दी गई।
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नहीं हो सकी सिपाही की गिरफ्तारी
आरोपी सिपाही अमर सिंह के फरार होने पर पुलिस ने न्यायालय से आरोपी सिपाही के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। सीजेएम ने आरोपी सिपाही के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद भी पुलिस आरोपी सिपाही को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी।
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