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कोविड से मौत पर ले सकते मुआवजा

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उन्नाव। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के पॉलिसी धारकों के परिजन ध्यान दें। यदि पॉलिसी धारक की कोविड से मौत हो गई है तो आश्रित दो लाख रुपये की मदद ले सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पॉलिसी धारक का प्रीमियम अप टू डेट होना चाहिए।
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जिले की अग्रणी बैंक के प्रबंधक पीके आनंद ने बताया कि इस बीमा पॉलसी के तहत बीमा कराने वाले को जीवित रहते कोई लाभ नहीं प्राप्त होना था, लेकिन प्रीमियम की लगातार अदायगी जारी रहते बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर नामनी को दो लाख रुपये बीमा राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। इसलिए कोविड संक्रमण काल में दुर्घटना के अलावा मौत होने वालों के आश्रित बैंक शाखा से नामनी के संबंध में जानकारी करते हुए क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल मई माह में प्रीमियम जमा करने वालों को मार्च के बीच मृत्यु होने पर पात्र माना जाएगा। मौत होने की स्थिति में हालिया प्रीमियम जमा होना चाहिए। बैंक पास बुक अपडेट होने पर प्रीमियम कटौती की जानकारी 330 रुपये डेबिड होने की इंट्री देखकर की जा सकती है। मृतक के परिजन बैंक से भी जानकारी कर सकते हैं।
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