उन्नाव। प्रदेश सरकार के आदेश पर सोमवार से सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे। हालांकि कार्यालय में केवल विभागीय कार्यालयाध्यक्ष व कर्मचारियों की ही इंट्री होगी। आम जनता के लिए सरकारी कार्यालयों में प्रवेश पर रोक रहेगी।
मुख्य विकास अधिकारी डा. राजेश कुमार प्रजापति ने बताया कि शासनादेश के अनुसार सोमवार से निर्धारित समय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जिला, तहसील, ब्लॉक व निकाय कार्यालयों को खोला जाएगा। कार्यालयाध्यक्षों के साथ 33 प्रतिशत कर्मचारियों को ही रोस्टर के अनुसार बुलाया जाएगा। अधिकारी व कर्मचारी सरकारी योजनाओं समेत अन्य विभागीय कार्यों को निपटाएंगे। बताया कि प्रदेश सरकार ने मनरेगा समेत अन्य कृषि कार्यों को करने की अनुमति दी है। इन्हीं योजनाओं समेत अन्य कार्यों की तैयारी की जाएगी। चूंकि 3 मई तक लॉकडाउन है इसलिए आम जनता को कार्यालय में आने की एंट्री नहीं दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने के आदेश दिए गए हैं। कार्यालयाध्यक्षों को कार्यालयों में साबुन, सैनिटाइजर समेत अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा गया है। वहीं, एलआईसी कार्यालय भी खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं की गई है कि आम जनता कार्यालय जा सकेगी या नहीं।
विकासभवन सभागार में डीएम रवींद्र कुमार ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया कि 20 अप्रैल से स्वास्थ्य (आयुष सहित) सशर्त खुलेंगे। इसके अलावा कृषि मत्स्यपालन, पशुपालन, आंगनबाड़ी, मनरेगा कार्य, माल एवं वस्तुओं के यातायात व उसके लोडिंग, अनलोडिंग, वाणिज्य और निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। निर्माण से संबंधित भारत सरकार के कार्यालय तथा इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय, राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाएं व स्थानीय निकाय भी खुलेंगे। डीएम ने कहा कि कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ न दिखे। सरकारी कार्यालयों के साथ हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन किया जाए। एसपी विक्रांतवीर को निर्देश दिए कि सीमाओं पर आवश्यक पास होने के बाद ही वाहनों की एंट्री सुनिश्चित कराई जाए। लॉकडाउन के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। एसडीएम व सीओ बॉर्डर एरिया पर नजर रखें। कहा कि सीएमओ स्वास्थ्य विभाग की टीम को बॉर्डर पर लगाएं।