उन्नाव। अजगैन पुलिस ने 10 जनवरी 2001 को असोहा के बघेरिया खुर्द निवासी राजू, रामनाथ, मैकू और राजू पर गैरकानूनी तरीके से नहर काटने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। न्यायाधीश ने सभी को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। 1500-1500 रुपये जुर्माना लगाया है।
बारासगवर पुलिस ने चार जनवरी 2017 को क्षेत्र के बैगूलालखेड़ा निवासी संजय को तमंचा व दो कारतूस के साथ पकड़ा था। सदर कोतवाली पुलिस ने 28 अक्तूबर 2002 को क्षेत्र के रूपानीखेड़ा गांव के चंदर को तीन कारतूस के साथ पकड़ा था। बांगरमऊ पुलिस ने 22 जून 2011 को क्षेत्र के नेवादा के आशीष को तमंचा व कारतूस और गंगाघाट पुलिस ने 30 अगस्त 1999 को क्षेत्र के सीताराम कालोनी निवासी मुन्न को तमंचा व कारतूस के साथ पकड़ा था। गुरुवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोषियों को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। सभी चार दोषियों पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
उधर, बिहार पुलिस ने 23 अक्तूबर 2000 को क्षेत्र के नवाखेड़ा निवासी सवित्री देवी और 30 अक्तूबर 2006 को जानकीगंज के गिरीश के कब्जे से अवैध शराब व बनाने के उपकरण बरामद किए थे। न्यायाधीश ने सावित्री देवी पर तीन हजार व गिरीश को 3500 रुपये के अर्थदंड लगाया है। गंगाघाट पुलिस ने 28 अगस्त 2022 को क्षेत्र के बहादुर बगिया गांव निवासी संतोष कुमार के कब्जे से मादक पदार्थ बरामद किया था। अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी संतोष पर पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।