उन्नाव। मिलावटी शराब बनाने वाले तीन युवकों को न्यायालय ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2016 में कानपुर के नवाबगंज निवासी आनंद कुमार, चुन्नीलाल और गंगाघाट के अगेहरा निवासी कमल को मिलावटी शराब बनाते हुए गंगा कटरी से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दबिश में 10 पिपिया शराब, लहन और 50 ग्राम यूरिया बरामद की थी। आरोपी शराब में यूरिया की मिलावट करते थे।
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचक श्याम नारायण ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन में बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई।
अभियोजक विनय शंकर दीक्षित की दलील और साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ममता सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया। दोषी आनंद, चुन्नीलाल और कमल में प्रत्येक को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।