उन्नाव। तीन दिन का अस्थायी लाइसेंस लेकर टेंट के नीचे पटाखा दुकानें लगाने पर इस बार सख्ती की गई है। आग की घटनाओं से बचने और नियम अनुपालन को लेकर मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। टेंट के नीचे दुकान लगी मिली तो लाइसेंस निरस्त किए जाने के साथ एफआईआर तक दर्ज हो सकती है।
दिवाली त्योहार पर पटाखा दुकान लगाने के लिए कारोबारी को तीन दिन का अस्थायी लाइसेंस लेेना होता है। लाइसेंस के लिए डीएम को प्रार्थनापत्र दिया जाता है। डीएम कार्यालय से पुलिस व अग्निशमन विभाग से आख्या ली जाती है। आख्या मेें पुलिस को संबंधित लाइसेंसधारक का आपराधिक इतिहास देखना होता है। वहीं अग्निशमन विभाग आग बुझाने संबंधी उपकरणों के साथ अन्य नियम, शर्तों को पूर्ण करने का जिक्र करता है। इसके बाद चालान फीस जमा कर डीएम कार्यालय से आवेदक को अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है। नियम व शर्तों के अनुसार टेंट के नीचे व बस्ती के पास पटाखा दुकान नहीं लग सकती। पटाखा दुकान टिन शेड में होना आवश्यक है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी रमेश कुमार तिवारी ने बताया कि इस बार जो भी अस्थायी दुकान टेंट के नीचे मिली तो संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित दुकानदार पर एफआईआर तक कराई जा सकती है।