फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी डेढ़ लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे

विज्ञापन
विज्ञापन
उन्नाव। जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी 1.50 लाख और ग्राम प्रधान प्रत्याशी चुनाव में 75 हजार रुपये ही खर्च कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार और क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार रुपये ही चुनाव में खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का भुगतान करने के लिए बैंक में अलग से खाता खुलवाना होगा। प्रत्याशियों को इस खाते की जानकारी चुनाव अधिकारियों को देनी होगी।
विज्ञापन

जिले में 26 अप्रैल को पंचायत के सभी पदों का चुनाव होना है। 1040 ग्राम प्रधान, 51 जिला पंचायत, 1283 क्षेत्र पंचायत और 12902 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाने हैं। आयोग ने दावेदारों के खर्च की जांच के लिए अलग बैंक खाता खुलवाने को कहा है। नामांकन दाखिल करने की तारीख से प्रत्याशियों को चुनावी तिथि तक विभिन्न मदों में खर्च का प्रतिदिन का लेखाजोखा तैयार करना होगा। जिला उप निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव खर्च का भुगतान प्रत्याशियों को बैंक खाते से करना होगा। खाते की सूचना रिटर्निग आफिसर (आरओ) एवं जनपदस्तरीय कमेटी को देनी होगी। चुनाव से संबंधित व्यय किए जाने के लिए खाता खोले जाने की आवश्यकता ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें