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13 मिलावटखोरों पर 5.75 लाख का जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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उन्नाव। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थों की सैंपल रिपोर्ट में मिलावट पाए जाने पर 13 दुकानदारों पर 5.75 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। सभी दुकानदारों को एक माह में जुर्माना अदा करने के आदेश दिए गए हैं। जिन दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें कई कानपुर के हैं।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 13 जून 2017 को पामोलीन आयल का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। पता चला था कि आयल कानपुर की सिद्धि विनायक उद्योग बनाता है। जांच रिपोर्ट में इसे अधोमानक पाया गया। एडीएम कोर्ट ने सिद्धि विनायक पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार फजलगंज कानपुर के अनुराधा आयल मिल पर भी राइस ब्रांड आयल में मिलावट करने पर 1.50 लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया है। वहीं 6 फरवरी 2012 को रूमा इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित कमला फूडस के ब्रेड का सैंपल लिया गया था।
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यह भी जांच में फेल होने पर कोर्ट ने 50 हजार का अर्थदंड लगाया है। असोहा के बेहटा कंचनपुर निवासी लवकुश पुत्र लक्ष्मी प्रताप पर गड़बड़ पनीर बेचने पर 10 हजार, मिलावटी बेसन पर कचौड़ी गली उन्नाव के दुकानदार दीपक/कालीचरण पर 15 हजार, पैकेज्ड वाटर में गड़बड़ी मिलने पर खादिम अली पर 50 हजार और अधोमानक पेस्टी बेचने पर सिविल लाइन उन्नाव के मेसर्स एसएस वेस्टर्न फूड्स, जीवन सिंह पर भी 50 हजार समेत कुल 13 दुकानदारों पर 5.75 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जिला अभिहित अधिकारी डा. सुधीर कुमार ने बताया कि सभी से एक माह में जुर्माना अदा करने को कहा गया है।


-खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दुकानदारों के यहां से लिए गए थे खाद्य पदार्थों के नमूने
-प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में नमूने फेल, एडीएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद लगाया अर्थदंड
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