फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दहेज हत्या के मामले में पति को छह साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

उन्नाव। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने पति को छह वर्ष व सास-ससुर को चार वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन



फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के भुडहा निवासी अशोक पुत्र सुंदर ने बताया कि उसकी बहन तारा देवी की शादी 2012 में बमरियामऊ निवासी झब्बू से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस बीच 29 अप्रैल 2016 को पति झब्बू, ससुर मंशाराम व सास श्रीराम ने बहन को जिंदा जला दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने अधिवक्ता प्रेमचंद्र की दलीलें सुनीं। आरोप सिद्घ होने पर पति झब्बू को छह वर्ष व सास रामश्री व ससुर मंशाराम को चार वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा इन पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन



- सास व ससुर को चार वर्ष का कठोर कारावास
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें