उन्नाव। माखी थाना क्षेत्र के एक गांव में सात साल पहले किशोरी को ले जाने और दुष्कर्म करने वाले दो युवकों को न्यायालय ने दोषी पाया है। दोष सिद्ध होने पर दोनों को जेल भेज दिया गया है। दोनों आरोपी जमानत पर थे। बुधवार को सजा सुनाई जाएगी।
एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी को उसी गांव का राजकुमार 10 सितंबर 2014 को भगा ले गया था। आरोपी का फुफेरा भाई दिनेश भी घटना में शामिल था। 13 सिंतबर 2014 को किशोरी के पिता ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी के मिलने और कलमबंद बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर दुष्कर्म व पाक्सो की धारा बढ़ा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 पास्को एक्ट में चल रही थी। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व पीड़ित के वकील की दलीलों को सुनने, गवाहों व सबूतों के आधार पर न्यायाधीश सपना सिंह ने राजकुमार और दिनेश को दोषी करार दिया।