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बालिका से दुष्कर्म में दस साल कैद

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उन्नाव। बीघापुर थानाक्षेत्र के एक गांव में चार साल पहले बालिका से दुष्कर्म में न्यायालय ने युवक को दस साल कैद की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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बीघापुर के एक गांव निवासी 13 साल की बालिका के साथ उसके परिवार के ही ओमप्रकाश ने सात जून 2017 को दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाबालिग होने से मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश 12 पाक्सो कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को इस मामले में न्यायालय में सुनवाई और बहस पूरी हुई। न्यायधीश नीतू पाठक ने शासकीय अधिवक्ता रतींद्र प्रताप सिंह व आरोपी पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों और गवाहों को सुना। सबूतों और गवाही के आधार पर ओमप्रकाश को दोषी पाया। कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होेगी।
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