उन्नाव। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अखिलेश कुमार अग्निहोत्री ने बताया मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को अधिकतम 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 4 प्रतिशत ब्याज पूंजीगत ऋ ण पर देय होगा तथा शेष पूंजीगत ऋण पर ब्याज की धनराशि ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तपोषित बैंक को उपलब्ध कराई जाएगी। आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को पूंजीगत सावधि ऋण पर ब्याजमुक्त लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। लाभार्थी अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय 2 बाबूगंज उन्नाव से संपर्क कर सकते हैं। संवाद