उन्नाव। अनलॉक-4 में शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक बंदी से संबंधित प्रतिबंध लागू रहेंगे। वहीं, रविवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार अन्य दिनों में लगाई जा सकेगी।
डीएम रवींद्र कुमार ने बताया कि कोविड-19 तथा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए शासन ने राज्य में प्रत्येक शनिवार की रात्रि 12 बजे से रविवार रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधों को लागू करने की समयावधि निर्धारित की है। इस दौरान शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के खुलने का समय सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी रविवार को ही रखी जाएगी।
उन्होंने बताया कि रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं उन्हें सोमवार से शनिवार के बीच किसी भी दिन लगाया जा सकता है। सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं। डीएम ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखाने इस समयावधि में चलते रहेंगे। इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क भी अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति होती रहेगी।
इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियस, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने बताया कि रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।