उन्नाव। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के कल्लूपुरवा में किसान नेता विनोद कश्यप की हत्या के आरोपित काले खां, जमशेर खां व छोटे खां की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कल्लूपुरवा निवासी प्रीति ने पड़ोस में ही रहने वाले आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था उसका देवर किसान नेता विनोद कश्यप 14 जनवरी 2024 की सुबह अयोध्या में श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत मोहल्ले में जय श्रीराम का नारा लगाकर चंदा मांग रहा था। इतने में मोहल्ले में रहने वाले काले खां, जमशेर खां व छोटे खां ने मिलकर उसकी ईंट पत्थर से कूंचकर हत्या कर दी।
पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार का जेल भेजा था। मंगलवार को जमानत अर्जी पर जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने सुनवाई की। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)