उन्नाव। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-9 के न्यायाधीश रिजवानुल हक एचजेएस ने हत्या के प्रयास में छह अभियुक्तों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा उन्होंने सभी अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सफीपुर थानाक्षेत्र के गांव बोड़ेपुरवा मजरा दलदलहा निवासी जगराना की तहरीर पर सफीपुर थाने में 22 मार्च 2008 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें बताया गया था कि रामआसरे व रामऔतार, रूपन, बेचेलाल, संतोष व सर्वेश निवासी सेवापुरवा मजरा दलदलहा थाना सफीपुर ने चंद्रिका पर जानलेवा हमला किया था।
उसे बचाने पहुंचे राजकुमार व शिवराम को भी पीटा था। मुकदमा अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-9 में चल रहा था। मुकदमे में वादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सिद्धांत अवस्थी व शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार सिंह की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रिजवानुल हक एचजेएस ने सभी अभियुक्तों को दस-दस साल के कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने के तौर पर अदा करने के भी आदेश दिए।