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Unnao News: चार साल की भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को 20 साल का कठोर कारावास

Thu, 26 Jun 2025 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
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उन्नाव। विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट नंबर-12 ने चार साल की भतीजी से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 30,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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कानपुर के मोहल्ला परमट निवासी एक युवक ने छह नवंबर 2018 को उन्नाव सदर कोतवाली में अपने सगे बडे़ भाई पर चार साल की बेटी से दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्ची के पिता ने आरोप लगाया था कि काम के सिलसिले में परिवार के साथ शहर के एक मोहल्ले में किराये पर रहने आया था। छह नवंबर 2018 की शाम 4:30 बजे वह (बच्ची का पिता) कमरे में मौजूद था। इसी बीच उसका बड़ा भाई (बच्ची का ताऊ) आया और उसकी बेटी को दुकान से टॉफी दिलाने की बात कहकर ले गया था। करीब आधे घंटे बाद वह बेटी को लेकर वापस घर आया तो वह रो रही थी। काफी पूछने पर बेटी ने इशारे से नाजुक अंग में दर्द होने के बारे में बताया। बेटी के कपड़ों में खून भी लगा था। बच्ची को कमरे में छोड़कर आरोपी भाग गया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी और बच्ची का जिला अस्पताल में इलाज कराया था। विवेचक तत्कालीन सदर कोतवाली प्रभारी अरुण द्विवेदी ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आठ जनवरी 2019 को पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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