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पति की हत्या में महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

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अमर उजाला ब्यूरो
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उन्नाव। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने में दोषी महिला और उसके प्रेमी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर उन्हें एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।


सोहरामऊ थानाक्षेत्र के हिंदूखेड़ा निवासी विनोद कुमार का शव 31 दिसंबर 2014 को घर में पड़ा मिला था। बेटे संदीप कुमार की सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई थी। बेटे संदीप ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि पुलिस की जांच में पत्नी मंजू देवी और उसके प्रेमी हरिश्चंद्र द्वारा विनोद की हत्या किए जाने का खुलासा हुआ। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात भी कबूल की थी।
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अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में मामले की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश मो. राशिद ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामजीवन यादव की दलीलें सुनने के बाद दोनों को हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

- न्यायालय ने दोनों पर दस हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
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