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यूपी में सिर्फ पांच जिलों को ही 24 घंटे बिजली क्यों?

Thu, 20 Jun 2013 08:49 PM IST
इलाहाबाद/ब्यूरो
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उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने के सरकारी फैसले पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। सरकार से पूछा है कि किस प्रावधान या कानून के तहत कुछ जिलों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है और दूसरे जिलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है।
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गाजीपुर के कुछ कोल्ड स्टोरेज संचालकों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने जवाब देने के लिए शुक्रवार को बिजली विभाग के आला अफसरों को तलब किया है।

याचिका में कहा गया है कि कोल्ड स्टोरेज संचालक बिजली न मिलने के कारण परेशान है। उनको 24 घंटे में महज चार घंटे की सप्लाई मिल रही है। इसकी वजह से स्टोर में रखा सामान सड़ जाता है।
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इससे किसानों और व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। वहीं कुछ जिलों में 24 घंटे सप्लाई दी जा रही है। प्रदेश सरकार लखनऊ, कन्नौज, रामपुर, सैफई और अमेठी जिलों में 24 घंटे सप्लाई दे रही है।

कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या ऐसा कोई नियम है, जिसके तहत सरकार यह तय कर सकती है कि किसको पूरे समय सप्लाई दी जाएगी और किसको मात्र कुछ घंटे की? क्या वीआईपी जिलों के लिए अलग से पैमाना है?
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यदि ऐसा है तो फिर इलाहाबाद को 24 घंटे सप्लाई क्यों नहीं दी सकती है? कोर्ट ने अफसरों को रिकॉर्ड के साथ शुक्रवार को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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