सुल्तानपुर। किशोर (15) के अपहरण व हत्या के आरोप से जुड़े करीब 10 साल पुराने मामले में साक्षी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये शनिवार को एडीजे प्रथम की अदालत में हाजिर नहीं हो सके। जिसकी वजह से मुख्य बयान दर्ज करने की कार्यवाही बाधित रही। अदालत ने इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय के शेष मुख्य बयान के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की है।
दोस्तपुर थाना क्षेत्र के गंगापुर भुलिया निवासी वादी लक्ष्मी नारायण पांडेय ने नौ अगस्त 2016 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक उनके छोटे भाई शेष नारायण पांडेय का लड़का सत्यम पांडेय (15) आठ अगस्त को स्कूल से लौटने पर सत्यम रिहायकपुर स्थित अपने पिता की दुकान पर जाने के लिए घर से निकला था। वादी के मुताबिक रास्ते में गांव के आरोपी पारसनाथ पांडेय, भोला पांडेय,महेंद्र पांडेय, रोशन पांडेय, गोपिका व उनके अज्ञात साथियों ने मिलकर चार पहिया वाहन से किशोर सत्यम का अपहरण कर लिया।
घर वालों ने खोजबीन की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन घर के सामने स्थित बाग में किशोर का शव मिला था। मामले में वादी की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई और पुलिस ने आरोपी पारसनाथ पांडेय, महेंद्र पांडेय, सुरेंद्र पांडेय,गोपिका शुक्ला समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। मामले का विचारण एडीजे प्रथम की अदालत में चल रहा है।