यूपी के सुल्तानपुर में समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में शुक्रवार को परिवादी की ओर से गवाह नहीं आया। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत कर दी है।
कोतवाली नगर के घरहा खुर्द गांव निवासी मो. अनवर ने वर्ष 2013 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद कोर्ट में दायर किया था। उनका आरोप है कि 24 अक्तूबर 2013 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के दंगा पीड़ित युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क साध रहे हैं।
परिवादी मो. अनवर की भावनाएं आहत हुईं
राहुल गांधी के इस बयान से परिवादी मो. अनवर की भावनाएं आहत हुईं थी। पिछली पेशी पर गवाही के लिए मौका मांगा गया था। कोर्ट ने गवाही के लिए शुक्रवार की तिथि नियत की थी लेकिन गवाह नहीं आया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तिथि नियत की गई है।