सुल्तानपुर। विधानसभा निर्वाचक नामावली के चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में सूची से नाम काटने के पहले मतदाताओं की सुनवाई होगी। सुनवाई में सही साक्ष्य नहीं दे पाने वाले मतदाताओं का नाम काट दिया जाएगा। सर्वे के लिए गणना पत्रकों का वितरण शुरू हो गया है।
गणना पत्रकों को भरकर मतदाताओं को अपने बीएलओ को देना होगा। बीएलओ उसके सत्यापन के बाद विलोपन, संशोधन की अलग-अलग सूची तैयार करेंगे। इसमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर संबंधित मतदाताओं का नाम विलोपन सूची में डाला जाएगा। सूची मिलने पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) मतदाताओं की सुनवाई करेंगे। इसमें मतदाताओं को अपना साक्ष्य रखना होगा।
पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उनका नाम मतदाता सूची से कटने से बच जाएगा। वहीं, जरूरी साक्ष्य नहीं मिलने पर नाम कट जाएगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। पांचों तहसीलों में ऐसे मतदाताओं की सुनवाई होगी। इसमें खामियों के मुताबिक मतदाताओं को अलग-अलग साक्ष्य देना होगा।