सुल्तानपुर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बल्दीराय विकास खंड की डीह ग्राम पंचायत की हटाई गईं ग्राम प्रधान ममता शुक्ला को शुक्रवार को बहाल कर दिया। कोर्ट ने डीएम द्वारा ग्राम प्रधान पद से हटाने के आदेश को निरस्त कर दिया। कार्यकाल के अंतिम समय में बहाल होने पर प्रधान समर्थकों में खुशी है।
गांव निवासी राघवेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर हुईं जांच के बाद डीएम कुमार हर्ष ने डीह की ग्राम प्रधान ममता शुक्ला का पहले वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज किया था। अंतिम जांच में वित्तीय गड़बड़ी की पुष्टि होने पर बीते माह ममता शुक्ला से पद से हटा दिया था। डीएम के आदेश के खिलाफ ममता शुक्ला ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गोकरन शुक्ला ने बताया कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डीएम के पदच्युत संबंधी आदेश को निरस्त कर बहाल करने के आदेश दिए।
जिला पंचायतराज अधिकारी अभिषेक शुक्ल ने बताया कि अभी बहाली संबंधी हाईकोर्ट के आदेश की प्रति नहीं मिली है।