सुल्तानपुर। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित मुस्लिमों को लेकर राहुल गांधी के विवादित बयान देने के मामले में छह अक्तूबर को कोर्ट का फैसला आएगा। एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल सेशन जज राकेश यादव की अदालत में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रही निगरानी अर्जी में मंगलवार को बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
कोतवाली नगर के घरहाखुर्द निवासी मो. अनवर ने 24 अक्तूबर 2013 को एक चुनावी जनसभा के दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवादी की अर्जी को निराधार मानते हुए स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने 30 जनवरी को खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले को निगरानीकर्ता ने गलत ठहराते हुए सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल की। यह मामला स्पेशल जज एमपी-एमएलए की सेशन कोर्ट में चल रहा है, जहां बहस की कार्रवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
उधर, राहुल गांधी के गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी के मामले में मंगलवार को गवाह अनिल मिश्र कोर्ट में पेश हुए। अगली गवाही के लिए कोर्ट ने छह अक्तूबर की तारीख तय की है। यह मामला कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अगले गवाह के रूप में कोतवाली देहात के अहिरौली बजूपुर के रामचंद्र दूबे का नाम शामिल किया है।-संवाद
सोमनाथ भारती पर लटकी चार्ज की कार्रवाई
सुल्तानपुर। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री सोमनाथ भारती मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से उन पर आरोप तय किए जाने की कार्रवाई बाधित रही।
विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सोमनाथ भारती का जरिये वीसी आरोप बनाने पर संबंधित जिला न्यायालय का नाम व पता स्पष्ट करने का आदेश दिया है। इस मामले में सुनवाई के लिए 16 अक्तूबर की तारीख तय की गई है।
अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के हरपालपुर गांव के रहने वाले सोभनाथ साहू ने नौ जनवरी 2021 की घटना बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ टिप्पणी के आरोप में स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।