सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में 13 अक्तूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में 26 अक्तूबर की तारीख फैसले के लिए तय की है। अदालत ने सोमवार को आने वाले फैसले के समय पर सांसद राहुल गांधी को उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का परिवाद दायर किया। इस मामले का विचारण एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में विवादित बयान को स्वीकार किया है, लेकिन उसे तोड़-मरोड़कर पेश किए जाने समेत अन्य तर्क रखे हैं।
वहीं, परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने विवादित बयान देने की बात स्वीकार करने के आधार पर सांसद राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने की मांग की है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसले के लिए पत्रावली सुरक्षित की है।
एमपी-एमएलए कोर्ट में कल पेश होंगे सांसद राहुल गांधी
सुल्तानपुर। अमित शाह के खिलाफ आठ साल पहले दिए गए अपमानजनक टिप्पणी के आरोप से जुड़े मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सांसद राहुल गांधी हाजिर होंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बताया कि संगठन की प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा के माध्यम से सांसद राहुल गांधी के आगमन की जानकारी मिली है। संवाद