सुल्तानपुर। गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में फैसले की तारीख तय हो गई है। मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों की शेष बहस पूरी हो गई। इसके बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने पत्रावली फैसले के लिए सुरक्षित कर ली। अदालत अब 26 अक्तूबर को फैसला सुनाएगी।
कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी पूर्व सहकारी बैंक चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है।
इस मामले में लंबे समय से बहस की कार्यवाही लंबित थी। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में दलील दी कि बयान सद्भाव में दिया गया था और उसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने राहुल गांधी को दोषी करार देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित कर ली। सभी की निगाहें 26 अक्तूबर को आने वाले फैसले पर टिकी हैं।