हत्यारोपी अजय नारायण सिंह को जेल ले जाती पुलिस। स्रोत-सोशल मीडिया
सुल्तानपुर। बहुचर्चित डॉ. घनश्याम तिवारी हत्याकांड में अदालत ने मंगलवार को अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने अजय पर 1.20 लाख और दीपक सिंह पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह राशि मृतक की पत्नी निशा तिवारी को देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फैसले के साथ टिप्पणी की कि गंभीर अपराध में नरमी कतई नहीं बरती जा सकती।
कोतवाली नगर के शास्त्री नगर निवासी निशा तिवारी की और से दर्ज कराए गए मामले के अनुसार, 23 सितंबर 2023 को जयसिंहपुर की जासापारा पीएचसी पर तैनात संविदा चिकित्सक डॉ. घनश्याम तिवारी को नरायनपुर बुलाकर पैसों के विवाद में उनके साथ मारपीट की गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपी जगदीश नारायण सिंह और विजय नारायण सिंह की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
आरोपी अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह के खिलाफ सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। 18 मार्च को कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था, जबकि मंगलवार को सजा सुनाई गई।