सुल्तानपुर। छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। सोमवार को कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगी। मामला अमेठी जिले से जुड़ा है।
अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की इंटरमीडिएट की छात्रा 31 अक्तूबर 2011 को कॉलेज गई थी। वहां से वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन कोई पता नहीं चला। आठ दिन बाद छात्रा के पिता ने अज्ञात में अपहरण का केस दर्ज कराया था।
विवेचना में पुलिस ने पीड़िता के गांव के ललित वर्मा और जौनपुर जिले के बक्शा थाना क्षेत्र के कोहड़ा सुल्तानपुर गांव निवासी अरुण निषाद को आरोपी बनाया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
शनिवार को कोर्ट ने आरोपी अरुण निषाद को अपहरण व दुराचार करने का और आरोपी ललित वर्मा को अपहरण करने का दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। दोनों दोषियों को अदालत सोमवार को सजा सुनाएगी।