सुल्तानपुर। किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को दो दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को मिलेगी।
धम्मौर के एक गांव की किशोरी 17 अक्तूबर 2022 को लापता हो गई थी। दूसरे दिन किशोरी खेत में बेहोशी की हालत में मिली थी। पीड़िता ने परिजनों को बताया था कि गांव के राकेश कोरी व कुड़वार के बभनगवां गांव के रामकिशन ने उसे अगवा करने के बाद नशीला द्रव पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपियों के खिलाफ अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था।
मंगलवार को कोर्ट ने आरोपियों राकेश कोरी व रामकिशन को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया था। सजा सुनाने के लिए बुधवार की तिथि तय की थी। बुधवार को पुलिस ने दोनों दोषियों को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया, जहां सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।