सुल्तानपुर। धोखाधड़ी कर व्यापारी नेता का मकान दूसरे के नाम दर्ज करने के मामले में एसीजेएम चतुर्थ पौमेला श्रीवास्तव ने बुधवार को अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि की पत्नी और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी समेत पांच आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश आरोपियों के हाजिर नहीं होने पर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
अमेठी निवासी घनश्याम उर्फ पप्पू उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष हैं। घनश्याम ने अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि की पत्नी व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी और मोहल्ले के ही लल्लू प्रसाद सोनी, लालजी, पुजारी लाल व संगम लाल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा (परिवाद) दायर किया है। आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष रहने के दौरान चंद्रमा देवी ने धोखाधड़ी कर घनश्याम का मकान आरोपियों लल्लू प्रसाद सोनी, लालजी, पुजारी लाल व संगम लाल के नाम दर्ज कर दिया था। कोर्ट ने आरोपियों को तलब किया था, लेकिन वे हाजिर नहीं हो रहे हैं। बुधवार को कोर्ट ने पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी समेत पांचों आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है।