सुल्तानपुर। किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी।
विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह के मुताबिक गोसाईंगंज थाने के एक गांव की किशोरी चार नवंबर 2018 को गांव के ही विक्रम निषाद व मंगरू निषाद के साथ निमंत्रण से घर वापस लौट रही थी। गांव के पास पहुंचने पर दोनों आरोपियों ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। किशोरी की गुहार पर दोनों आरोपी गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। किशोरी की मां ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह कोर्ट में पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपियों विक्रम निषाद व मंगरू निषाद को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।