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सात वर्ष पूर्व हुई हत्या में तीन अभियुक्त दोषी करार

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सुल्तानपुर। सात साल पहले हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने शुक्रवार को तीन अभियुक्तों को हत्या व जानलेवा हमले का दोषी करार दिया है।
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दो सह अभियुक्त बलवा व मारपीट के दोषी माने गए हैं। कोर्ट ने एक आरोपी को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया है। दो सह अभियुक्तों की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है। दोषी अभियुक्तों को कोर्ट 15 मार्च को सजा सुनाएगी। मामला कुड़वार थाने के धरावां गांव से जुड़ा है।
गांव निवासी हफीज उल्ला खां की गांव के ही इफ्तेखारुल हक उर्फ बब्बू से मुकदमेबाजी को लेेकर रंजिश चल रही थी। 15 फरवरी 2014 को विवादित जमीन पर मिट्टी डालने को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया।
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इफ्तेखारुल हक उर्फ बब्बू समेत अन्य अभियुक्तों ने लाठी, डंडा व असलहे से हफीज उल्ला खां पर हमला कर दिया था। अभियुक्तों ने हफीज उल्ला खां, उनके पुत्र शराफत उल्ला व भाई अजीज उल्ला पर फायरिंग कर दी थी।
फायरिंग में शराफत उल्ला की मौके पर ही मौत हो गई थी। हफीज उल्ला व अजीज उल्ला घायल हो गए थे। पुलिस ने हफीज की तहरीर पर गांव के ही इफ्तेखारुल हक उर्फ बब्बू, मिस्वाहुल हक, करीम उल्ला, मो. अली, रफीउद्दीन उर्फ रफ्फू, बजीउद्दीन उर्फ बज्जी, मोतीन व गोसाईगंज थाने के अंगनाकोल निवासी मुजीब के खिलाफ हत्या व जानलेवा का केस दर्ज किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल तारकेश्वर सिंह व पूर्व डीजीसी क्रिमिनल शिवशंकर सिंह ने घटना को साबित करने के लिए 13 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। शुक्रवार को जिला जज संतोष राय ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त मिस्वाहुल हक, करीम उल्ला व रफीउद्दीन उर्फ रफ्फू को हत्या व जानलेवा हमला करने को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने सह अभियुक्तों मोतीन व मुजीब को बलवा व मारपीट करने का दोषी माना है। सह अभियुक्त बजीउद्दीन उर्फ बज्जी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। सह अभियुक्तों इफ्तेखारुल हक उर्फ बब्बू व मो. अली की मुुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोषी अभियुक्तों को सजा सुनाने के लिए 15 मार्च की तिथि नियत की है।
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