फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sultanpur News: युवक की हत्या में तीन दोषी करार

Fri, 26 Sep 2025 12:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर

सार

सुल्तानपुर में नौ साल पहले बर्थडे पार्टी विवाद में युवक की हत्या के मामले में एडीजे चतुर्थ की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया। सजा पर सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

सुल्तानपुर। बर्थडे पार्टी पर हुए विवाद के चलते नौ साल पहले गोली मारकर हुई युवक की हत्या के मामले में एडीजे चतुर्थ की अदालत ने बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाया। सेशन जज निशा सिंह की अदालत ने इस मामले में तीन आरोपी साथियों को अपराधिक षडयंत्र और हत्या की धारा में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषियों की सजा पर सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय किया है।
विज्ञापन


अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र विकास राजपूत की 15 अगस्त 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बेटे की हत्या के संबंध में बीएचएल में सहायक अभियंता पद पर तैनात प्रेमलाल निवासी कारीडीह, जगदीशपुर ने कमरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात को अंजाम देने के पीछे बर्थडे पार्टी के दौरान मृतक विकास राजपूत एवं आरोपियो के बीच विवाद की बात सामने आई थी। इसमें एक किशोर अपचारी के खिलाफ पुलिस ने किशोर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था, जबकि आरोपी अनस खान, मो. अफजल व मो. अकील के खिलाफ सेशन कोर्ट में आरोपपत्र पेश किया गया। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें