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हत्या आरोपी की जमानत खारिज

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सुल्तानपुर। लाठी-डंडे से पीटकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी की जमानत अर्जी सोमवार को जिला जज संतोष राय ने खारिज कर दी है। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने के ग्राम बिसुरा मौजा संभावा से जुड़ा है।
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गांव निवासी राज कुमार और प्रेमा उर्फ भुसियाना के बीच विवाद चल रहा था। इसी मामले में 20 मई 2020 को गांव के जगजीत बहादुर सिंह दोनों लोगों के बीच समझौता कराने गए थे, लेकिन समझौता नहीं हो पाया था।
दूसरे दिन गांव के पास स्थित नारायन दास की दुकान पर जगजीत बहादुर सिंह व गांव के राघवेंद्र बैठे थे। तभी वहां पर पहुंचे राज कुमार ने फोन करके अन्य आरोपियों को बुला लिया था। आरोप है कि समझौता कराने के लिए जाने की बात को लेकर आरोपी राज कुमार ने जगजीत बहादुर सिंह को गाली देने लगा था।
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गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने जगजीत बहादुर सिंह की लाठी, डंडे से मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने दो बाइकों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने मृतक के पुत्र मानवेंद्र बहादुर सिंह की तहरीर पर आरोपियों राज कुमार, संजय यादव, दिनेश कश्यप, रमेश यादव, विकास तिवारी, दान बहादुर समेत सात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
जेल में निरुद्घ आरोपी संजय यादव की जमानत अर्जी पर सोमवार को जिला जज संतोष राय की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी संजय यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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