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गैंगरेप के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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सुल्तानपुर। युवती के साथ गैंगरेप करने के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज संतोष राय ने खारिज कर दी है। मामला अमेठी जिले की अमेठी कोतवाली से जुड़ा है।
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अमेठी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की युवती की शादी 12 मई 2018 को मुसाफिरखाना क्षेत्र के एक गांव में हुआ था। आरोप है कि शादी के करीब छह माह पूर्व खेत जाने पर दो आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप किया था। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बना लिया था और कार्रवाई करने पर उसे वायरल कर पीड़िता को बदनाम करने की धमकी दी थी।
इसी वीडियो के सहारे आरोपी पीड़िता के साथ दो साल तक दुष्कर्म करते रहे। बाद में आरोपियों ने वीडियो को युवती के पति के पास भेज दिया था। इससे युवती की शादी टूट गई थी। पुलिस ने पिछली 30 जून को युवती की तहरीर पर अमेठी कोतवाली क्षेत्र के तोपखाना रायपुर फुलवारी गांव निवासी संतोष व उसके साथ रहे आरोपी विशाल अग्रहरि के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया था।
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मामले में आरोपी संतोष पिछले दिनों से जेल में निरुद्घ है। जिला जज संतोष राय ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष से डीजीसी क्रिमिनल तारकेश्वर सिंह की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी संतोष की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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