सुल्तानपुर। सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में दोषी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए उनके अधिवक्ता ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में अर्जी दी। अर्जी के साथ हाईकोर्ट के आदेश की इंटरनेट प्रति दाखिल कर कहा गया कि सांसद की निगरानी अर्जी बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में नियत है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने बृहस्पतिवार तक के लिए सांसद के गिरफ्तारी वारंट के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत चार दोषियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट बरकरार रखा है।
19 जून 2001 को शहर के सब्जी मंडी के पास बिजली-पानी की समस्या को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में 11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा, कमल श्रीवास्तव, विजय सेक्रेटरी, संतोष चौधरी व सुभाष चौधरी को तीन माह की कैद व डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
बीते छह अगस्त को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने सजा के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दोषियों को नौ अगस्त को मजिस्ट्रेट कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया था। कोर्ट में हाजिर न होने पर सांसद समेत पांच दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।