सुल्तानपुर। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट संध्या चौधरी की अदालत में बृहस्पतिवार को एसपी ट्रैफिक गोरखपुर संजय कुमार का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज किया गया।
एसपी संजय कुमार का बयान पूरा होने के बाद अगले गवाह को 30 जून के लिए तलब किया है। मिश्रपुर पुरैना निवासी दयालु ने 27 दिसंबर 2003 की घटना बताते हुए गांव के ही रहने वाले आरोपीगण विश्राम यादव, राम सागर व नन्हेंलाल यादव के खिलाफ मारपीट, धमकी व एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में वर्तमान एसपी ट्रैफिक गोरखपुर संजय कुमार को बतौर साक्षी तलब किया गया था।
जानलेवा हमले के आरोपी को जेल
सुल्तानपुर। भाई की पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में अमेठी जिले के रामगंज थाने के कुरंग निवासी आरोपी देशराज यादव को घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। सिविल जज (प्रवर खंड) प्रथम / एसीजेएम अविनाश चंद्र गौतम ने आरोपी की रिमांड स्वीकार कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। जेल गए आरोपी के भाई वंशराज यादव ने गत 10 जून की घटना बताते हुए अपनी पत्नी रेखा पर कुल्हाड़ी से हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। संपत्ति बंटवारे का विवाद था।
दरोगा सहित 14 के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी
सुल्तानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह की अदालत में बृहस्पतिवार को एक उप निरीक्षक व दो सिपाही समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए अर्जी दी गई। सीजेएम ने दोस्तपुर थाने से 21 जून के लिए आख्या तलब की है।
दोस्तपुर थाने के विसनागरपुर बटपुरा निवासी अमीता ने 28 मई की घटना बताते हुए गांव के ही 11 लोगों के खिलाफ मेड़ तोड़कर जेसीबी से खाई बांधने व विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगाया है। वादिनी ने थाने के दरोगा राम चंद्र कनौजिया व सिपाही राम आशीष व प्रदीप कुमार के खिलाफ शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं करने समेत अन्य आरोप लगाए हैं।