सुल्तानपुर। युवती से दुष्कर्म के मामले में तीन दिन पहले दोषी ठहराए गए राम अनुज विश्वकर्मा की सजा पर सोमवार को स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट संध्या चौधरी की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी अनुज को आजीवन कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जयसिंहपुर थाने के एक गांव की महिला ने पांच जनवरी, 2020 की घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक, घटना के दिन उनकी पुत्री खेत जाने के लिए निकली थी। रास्ते में घात लगाए बैठे अनुज विश्वकर्मा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की शिकायत करने की बात पर जातिसूचक अपशब्द भी कहे। मामले का ट्रायल स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत में चल रहा था।
अदालत ने मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद 28 जुलाई के लिए फैसले की तारीख तय की थी, लेकिन अनुज विश्वकर्मा गैरहाजिर रहा। जिसके बाद अदालत ने फैसला टालते हुए एसपी सुल्तानपुर को उसकी गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करने की जिम्मेदारी दी थी। एक अगस्त को अनुज को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उसे जेल भेजने का आदेश दिया।