सुल्तानपुर। कुड़वार थाना क्षेत्र के सरैया-सोहगौली गांव में आठ साल पहले मां की हत्या के मामले में एडीजे चतुर्थ राकेश यादव की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी बेटे चंद्रदेव तिवारी (ललऊ) को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे नौ साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक 20 जनवरी 2018 की रात सावित्री देवी घर में चारपाई पर लेटी थीं। तभी उनके बेटे चंद्रदेव ने ईंट से उन पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के दामाद करुणात्मा मिश्र ने कुड़वार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया। इस दौरान अदालत में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चंद्रदेव को दोषी माना गया। कोर्ट ने सजा सुनाने के साथ उसे जेल भेजने का आदेश दिया।