सुल्तानपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले में डिस्चार्ज अर्जी पर बहस के लिए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने वीडियो कान्फ्रेंसिंंग के जरिये साकेत कोर्ट से जुड़कर डिस्चार्ज अर्जी पर स्वयं ही बहस की अनुमति मांगी। शनिवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने उनकी अर्जी को स्वीकार करते हुए साकेत कोर्ट से जुड़कर बहस की इजाजत दी है। कोर्ट ने बहस के लिए 17 जून की तारीख तय की है।
अमेठी जनपद के जगदीशपुर थाने के हरपालपुर गांव के रहने वाले शोभनाथ साहू ने नौ जनवरी 2021 की घटना बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ विवादित टिप्पणी के आरोप में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले का विचारण एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है। मामले में आरोप बनाने के बिंदु पर कई पेशियों से कार्यवाही लंबित चल रही थी। इसी बीच सोमनाथ भारती की तरफ से स्वयं को बेकसूर बताते हुए उन्मोचन अर्जी पेश की गई है। इस पर बहस की कार्यवाही लंबित चल रही है।