सुल्तानपुर। एआरटीओ प्रवर्तन के चालक का मोबाइल चोरी करने के मामले में सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सत्य प्रकाश वर्मा को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी पर कुल चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
अभियोजन के अनुसार, एआरटीओ प्रवर्तन के चालक आलोक ने 10 फरवरी 2024 को कोतवाली नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि एआरटीओ कार्यालय में मेज पर दो मोबाइल रखकर वह जरूरी काम से दूसरे कमरे में चले गए थे। वापस लौटने पर दोनों मोबाइल गायब मिले। छानबीन के दौरान कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के गौरा बीबीपुर निवासी सत्य प्रकाश वर्मा पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगा। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी हुए मोबाइल बरामद किए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।