सुल्तानपुर। जिले के बीज दुकानदारों के लिए साथी पोर्टल पर पंजीकरण और प्रोफाइल अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई तक पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं करने वाले लाइसेंसधारी बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।
जिला कृषि अधिकारी राजपति शुक्ल ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप बीज उत्पादन, भंडारण, परिवहन और वितरण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल एवं पारदर्शी बनाने के लिए साथी पोर्टल लागू किया गया है। इससे नकली और अमानक बीजों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने सभी लाइसेंसधारी बीज विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे पोर्टल पर लॉगिन कर आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित सभी आवश्यक अभिलेख तत्काल अपलोड करें। यदि किसी व्यवसायी को पोर्टल के संचालन में तकनीकी समस्या आती है तो वह विकास भवन स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में अपर जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है।