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बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा राशन

Sat, 03 Sep 2016 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी के कार्ड को आधार से लिंक कराने को पूर्ति विभाग ने अनिवार्य कर दिया है। पूर्ति विभाग ने कार्डधारकों पर सख्ती करते हुए बिना आधार के राशन व केरोसिन देने पर रोक लगा दी है।
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जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय के 80 हजार 405 और पात्र गृहस्थी के 15 लाख कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। राशन कार्ड के इसी ड्राफ्ट से कार्डधारकों को राशन व केरासिन का वितरण कराया जा रहा है। कर्मचारी कल्याण निगम ने राशन कार्ड को छपने के लिए भेज दिया है।

इस बीच पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने का निर्देश कार्डधारकों को जारी किया था। बावजूद इसके लोग कार्ड को आधार से लिंक कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसको देखते हुए पूर्ति विभाग ने बिना आधार कार्ड के राशन व केरोसिन देने पर रोक लगा दी है। एआरओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि बिना आधार कार्ड के उपभोक्ताओं को राशन व केरोसिन नहीं मिलेगा।
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