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संक्रमितों को ले जाने वाली एंबुलेंस का भाड़ा निर्धारित

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सुल्तानपुर। कोरोना संक्रमित मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस का भाड़ा प्रशासन ने निर्धारित कर दिया गया है। निर्धारित रेट से अधिक वसूली की शिकायत मिलने पर ऐसे एंबुलेंस चालकों व मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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कोरोना संक्रमित मरीजों को ले जाने वाली एंबुलेंस के चालकों व मालिकों की ओर से मनमानी भाड़ा तीमारदारों से वसूूले जाने की लगातार शिकायतें आ रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता ने रेट तय कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक बिना ऑक्सीजन वाली साधारण एंबुलेंस का 10 किमी. तक अधिकतम किराया 1000 रुपया होगा। किमी बढ़ने पर 100 रुपया प्रति किमी दर से अतिरिक्त किराया लगेगा। इसी तरह ऑक्सीजनयुक्त एंबुलेंस का 10 किमी तक भाड़ा 1500 रुपया किया गया है। किमी बढ़ने पर 100 प्रति किमी अतिरिक्त किराया लगेगा। वेंटिलेटरयुक्त एंबुलेंस का भाड़ा 10 किमी तक ढ़ाई हजार रुपया तय किया गया है। किमी बढ़ने पर दो सौ रुपया अतिरिक्त किराया लिया जा सकेगा। डीएम ने आदेश जारी करते हुए एंबुलेंस चालकों व मालिकों को अनुपालन का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि आदेश का उल्लंघन मिलने पर ऐसे एंबुलेंस चालकों व मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित दर से अधिक भाड़ा लेने वाले एंबुलेंस की शिकायत लोग कंट्रोल रूम, डायल 112 समेत अन्य उपलब्ध नंबरों पर कर सकते हैं।
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